अंबिकापुर. बीते दिवस 25 मई को बलरामपुर जिले के बरियों चौकी के पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बरिओ चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम बघिमा स्थित ढाबे से नक्सली वारदात में फरार वारंटी नक्सली अनिल यादव को गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस ने नक्सली को आश्रय देने के मामले में ढाबा संचालक रविंद्र शर्मा को भी गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने ढाबे से एक स्कॉर्पियो वाहन तथा हथियार व ब्रांडेड शराब भी जब्त किया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें 31 मई तक रिमांड पर लिया था। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद पुलिस ने नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का खुलासा किया है।
पुलिस ने बताया कि ढाबा संचालक रविंद्र शर्मा नक्सलियों के लिए शहरी नेटवर्क तैयार कर रहा था। ढाबा संचालक की निशानदेही पर पुलिस ने बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए रखे भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ भी जब्त किया
बलरामपुर-रामनुजगंज जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरियों चौकी पुलिस को 25 मई को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अंबिकापुर-रामानुजगंज एनएच-43 पर ग्राम बघिमा में संचालित रविंद्र शर्मा के ढाबे में नक्सली छिपा हुआ है। सूचना पर पुलिस ने छापा मारा तो वहां से झारखंड के ग्राम नामकुम, रांची निवासी फरार वारंटी नक्सली अनिल यादव पिता रंजन यादव उर्फ केश्वर 34 वर्ष
उसके खिलाफ सामरी स्थित हिंडालको माइंस में वर्ष 2019 में आगजनी का मामला दर्ज था। इस मामले में आधा दर्जन से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था जबकि अनिल यादव फरार था। वहीं पुलिस ने ढाबा संचालक रांची के ग्राम नामकुम निवासी रविंद्र शर्मा को भी गिरफ्तार किया था।
वहीं ढाबे से एक स्कॉर्पियो, खुखरी, तलवार व ब्रांडेड शराब भी जब्त किया था। पुलिस ने दोनों को 31 मई तक रिमांड पर लिया था। पुलिस को दोनों से शहरी नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना थी
ढाबा संचालक निकला शहरी नेटवर्क का मुख्य सूत्रधार
पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली अनिल यादव व उसको आश्रय देने वाले ढाबा संचालक रविंद्र शर्मा से कड़ाई से पूछताछ की। इसमें पता चला कि रविंद्र शर्मा नक्सलियों के लिए शहरी नेटवर्क तैयार कर रहा था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जिलेटिन एक्सप्लोसिव, वायर व डेटोनेटर भी जब्त किया है।
रविंद्र शर्मा रामानुजगंज जेल में निरुद्ध नक्सली कमांडर रंजन यादव के कहने पर नक्सलियों को प्रश्रय देता था तथा उसके कहने पर ही काम करता था। वह शहरी नेटवर्क का मुख्य सूत्रधार है।
पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 188, 212, 216, 209, महामारी एक्ट की धारा 3, आम्र्स एक्ट की धारा 25 में 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं धारा 9 ख (2), विस्फोटक अधिनियम 1884, धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
दोनों को फिर लिया न्यायिक रिमांड पर
पुलिस द्वारा शहरी नेटवर्क के खुलासे के बाद 31 मई को फिर रविंद्र शर्मा को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर लिया गया। वहीं हिंडालको माइंस आगजनी मामले में सामरीपाट थाने में दर्ज धारा 323, 341, 427, 394, 435, 399, 212, 120बी, धारा 25-27 आम्र्स एक्ट तथा जनसुरक्षा अधिनियम की धारा 3, 5, 8 में स्थायी वारंटी अनिल यादव को भी पूछताछ हेतु रिमांड पर लिया गया है।
अनिल यादव नक्सली कमांडर रंजन यादवका पुत्र है। पूरी कार्रवाई बलरामपुर एसपी, एएसपी, एसडीओपी, राजपुर थाना प्रभारी व बरियों थाना प्रभारी तथा स्टाफ द्वारा की गई।



