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कोरोना कर्फ्यू में ढील तो मिलेगी, लेकिन पॉजिटिव मरीज के घर के बाहर चिपकेगा पोस्टर, जानिए क्या होंगी शर्तें?

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कोरोना वायरस के नियंत्रण में होने के बाद अब सरकार कोरोना कर्फ़्यू में ढील देने की तैयारी (Preparing To Relieve Corona Curfew) में है. कोरोना कर्फ्यू में ढील के दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं लागू होंगी, कैसा स्वरूप होगा, इस पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली. जिला कलेक्टर और पुलिस अफसरों के साथ हुई इस बैठक में यह तय हुआ कि कोरोना पॉजिटिव के घर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन (Micro Containment zone) बनाया जाएगा.

बैठक में तय किया गया कि किस इलाके में कितने संक्रमितो की संख्या है, उस हिसाब से प्लानिंग की जाएगी. 1 जून से होने वाले अनलॉक में पॉजिटिव मरीज के घर के बाहर पॉजिटिव होने कास्टीकर लगाया जाएगा. कोरोना संक्रमण को रोकने और के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाएगा. जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा होगा वहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे.

मरीजों की संख्या के हिसाब से होगी व्यवस्था

बैठक में निकल कर आया कि जिस कॉलोनी में 5 मरीज होंगे वहां के लिए अलग, 10 मरीज वाले कॉलोनी के लिए अलग और 15 से 20 संक्रमित मरीजों की संख्या वाले इलाकों के लिए अलग से नियम तय होंगे. साथ ही सरकार ने तय किया है कि मरीज की कॉन्टेक्ट हिस्ट्री को भी निकाला जाएगा. इसके लिए 2 दिन अभियान चलेगा. होम आइसोलेशन वाले मरीजों की भी जानकारी जुटाई जाएगी.
10755 पर कर सकेंगे शिकायत

सरकार की कोशिश होगी कि समाज में संक्रमण न फैले. यदि कोई कोरोना संक्रमित घूमता पाया जाता है तो उसके लिए 10755 शिकायत दर्ज हो सकेगी. स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर टेस्टिंग करेगी. अनलॉक के दौरान भी लोगों को अनुशासन अपनाना होगा. जो अनुशासन के दायरे से बाहर जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

भोपाल में 1 जून सुबह 6 बजे तक है कोरोना कर्फ्यू
दरअसल भोपाल में 1 जून की सुबह 6:00 बजे तक कोरोना कर्फ़्यू लगाया गया है. संभावना है कि कोरोना के नियंत्रण होने पर इस दिन से कुछ सेक्टर में सरकार ढील दे, लेकिन उससे पहले नियम और शर्तें तय की जा रही हैं. ताकि, कम होते हुए कोरोना संक्रमण को अनलॉक होने पर बढ़ने ना दिया जाए.