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दमोह उपचुनाव पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, परिणाम को लेकर दिया ये अहम आदेश…

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ( Madhya Pradesh High Court ) ने दमोह उपचुनाव ( Damoh by-election) को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं. दो अधिवक्ताओं की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उप चुनाव के परिणामों पर किसी भी तरह का जश्न या रैली पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. कोर्ट ने जीत के जश्र पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए मतगणना में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चुनाव परिणाम किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में आए, लेकिन जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा. हाईकोर्ट ने याचिका का अहम दिशानिर्देशों के साथ निराकरण कर दिया है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अन्य राज्यों के चुनाव के मामले में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, लेकिन दमोह उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि आगामी मतगणना प्रक्रिया में कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन होना चाहिए.

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दमोह उपचुनाव पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, परिणाम को लेकर दिया ये अहम आदेश…
दमोह उपचुनाव के परिणाम पर हाईकोर्ट का अहम आदेश. प्रतीकात्मक तस्वीर
दमोह उपचुनाव के परिणाम पर हाईकोर्ट का अहम आदेश. प्रतीकात्मक तस्वीर
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दमोह उपचुनाव को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं. दो अधिवक्ताओं की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उप चुनाव के परिणामों पर किसी भी तरह का जश्न या रैली पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

News18Hindi
Last Updated: April 28, 2021, 12:01 AM IST

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प्रतीक अवस्थी

दमोह. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ( Madhya Pradesh High Court ) ने दमोह उपचुनाव ( Damoh by-election) को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं. दो अधिवक्ताओं की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उप चुनाव के परिणामों पर किसी भी तरह का जश्न या रैली पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. कोर्ट ने जीत के जश्र पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए मतगणना में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चुनाव परिणाम किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में आए, लेकिन जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा. हाईकोर्ट ने याचिका का अहम दिशानिर्देशों के साथ निराकरण कर दिया है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अन्य राज्यों के चुनाव के मामले में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, लेकिन दमोह उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि आगामी मतगणना प्रक्रिया में कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन होना चाहिए.

मतगणना स्थलों में अनावश्यक भीड़ की मौजूदगी न रहे. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और सैनिटाइजेशन का भी पूरी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके. गौरतलब है कि इसके पहले चुनाव आयोग भी जश्न और रैलियों पर रोक लगा चुका है. लिहाजा दमोह उपचुनाव के परिणामों के बाद अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के इस आदेश का कितना पालन किया जाता है. क्योंकि इसके पहले भी दमोह उपचुनाव में जो लापरवाही बरती गई उसका परिणाम अब न केवल दमोहवासी बल्कि पूरा मध्य प्रदेश भुगत रहा है.