मुश्किल समय में अक्सर लोग अपने प्रोविडेंट फंड (PF) से पैसे निकालते हैं. कोरोना काल (Corona virus) के दौरान कई लोगों की नौकरी गई है तब देखा गया कि ज्यादातर लोगों ने अपने PF फंड से पैसे निकाले हैं. लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने पीएफ अकाउंट को लेकर खास जानकारी नहीं होती है. बता दें कि नौकरी करने वाले हर कर्मचारी और कंपनी को PF की राशि EPFO के पास जमा करानी होती है. हर महीने सैलरी से कटने वाली रकम ज्यादातर कर्मचारी रिटायर होने के बाद लेते हैं. लेकिन, नौकरी बदलते वक्त या EPF का पैसा ट्रांसफर कराते वक्त लोगों को नहीं पता होता कि उनके खाते में पैसा कितना है. ऐसे में अब 1 अप्रैल 2021 से नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है, कई बड़े बदलाव हुए हैं, आप अपना पीएफ बैलेंस जरूर चेक कर लें. इसके कई तरीके हैं. इनमें एक तरीका है मिस कॉल (Missed Call) इसके लिए EPFO ने नंबर जारी किया हुआ है. इसके अलावा ऑनलाइन या SMS से भी पीएफ राशि का पता लगाया जा सकता है.
Missed Call के लिए इस नंबर पर कॉल करें
आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल करके आप पीएफ बैलेंस जान सकते हैं. इसके लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल करना होगा. इसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपको अपने अकाउंट में मौजूद पीएफ के पैसे की जानकारी मिल जाएगी. बता दें कि मैसेज में PF Number, नाम, जन्मतिथि, ईपीएफ बैलेंस के साथ आखिरी जमा राशि भी बताई जाती है.
SMS से भी पता कर सकते हैं बैलेंस
SMS के जरिए ईपीएफ बैलेंस चेक करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर मैसेज करें. SMS को EPFOHO UAN ENG लिख करके 7738299899 पर मैसेज करना होगा. ENG उन पहले तीन करैक्टर के बारे में बताता है जिस भाषा में आप जानकारी चाहते हैं. मैसेज की सुविधा इंग्लिश के साथ, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और बंगाली भाषाओं में भी उपलब्ध है. अलग-अलग भाषाओं के लिए अलग-अलग कोड हैं जो निम्नलिखित हैं.
1. अंग्रेजी के लिए कोई कोड नहीं है
2. हिन्दी- HIN
3.पंजाबी – PUN
4. गुजराती – GUJ
5. मराठी – MAR
6. कन्नड़ – KAN
7. तेलुगु – TEL
8. तमिल – TAM
9. मलयालम – MAL
10. बंगाली – BEN
1 अप्रैल से PF के ब्याज पर टैक्स का बदला नियम
कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड (VPF) में किसी कर्मचारी की ओर से योगदान किसी एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा है तो 2.5 लाख रुपये से अधिक की रकम पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा. अब एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक EPF में निवेश ही टैक्स फ्री होगा. प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी 2.5 लाख और सरकारी कर्मचारी 5 लाख तक टैक्स फ्री निवेश कर पाएंगे.