राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिका पर High Court ने गंभीर संज्ञान लिया है. अब दिल्ली सरकार (Delhi Government) को आदेश दिया है कि वह 5 मार्च तक राशन डीलरों को अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर, 2020 तक की उनकी एडवांस मार्जिन मनी जारी करे. वहीं, जनवरी व फरवरी, 2021 तक की मार्जिन मनी 31 मार्च, 2021 तक जारी करे. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह (Justice Pratibha M. Singh) की कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह आदेश दिये हैं.
दिल्ली में कोरोना वायरस (Corona Virus) संक्रमण के दौरान राशन दुकानदारों ने
लोगों को राशन वितरण करने का बड़ा काम किया था. लेकिन राशन दुकानदारों को सरकार से हर माह मिलने वाली एडवांस मार्जिन मनी अभी तक जारी नहीं की जा सकी है. इस पर राशन दुकानदारों ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया था जिस पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है.
राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया है. अब दिल्ली सरकार (Delhi Government) को आदेश दिया है कि वह 5 मार्च तक राशन डीलरों को अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर, 2020 तक की उनकी एडवांस मार्जिन मनी जारी करे. वहीं, जनवरी व फरवरी, 2021 तक की मार्जिन मनी 31 मार्च, 2021 तक जारी करे. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह (Justice Pratibha M. Singh) की कोर्ट ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी (Chief Secretary) को हाल ही में यह आदेश दिये हैं.
कोर्ट ने इस पर यह भी सख्त लहजे में आदेश दिया कि अगर इन तय तारीखों में ऐेसा नहीं होता है तो याचिकाकर्ता कोर्ट को अवगत कराये. हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को अप्रैल, 2020 से एडवांस मार्जिन मनी नहीं मिलने को लेकर अवगत कराया है.
बताते चलें कि दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से राशन दुकानदारों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी रूल्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत गरीब परिवारों को राशन सामग्री वितरण करने पर एडवांस मार्जन मनी जारी की जाती है.
दिल्ली के राशन दुकानदार गत वर्ष अप्रैल माह से एडवांस मार्जन मनी न मिलने से परेशान थे. केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) व खाद्य आपूर्ति विभाग राशन दुकानदारों की परेशानी दूर करने की बजाय टालमटोल की नीति अपना रहा था जिस पर राशन डीलर्स ने अपनी यूनियन दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की. वकील यश अग्रवाल ने गत दस माह से मार्जन मनी न मिलने से परेशान राशन दुकानदारों का पक्ष अदालत के समक्ष रखा.
वकील की दलीलों और राशन दुकानदारों की परेशानियों को समझते हुए अदालत ने राशन दुकानदारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए खाद्य आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग तथा दिल्ली सरकार को आदेश दिए हैं कि वे आगामी 5 मार्च तक राशन दुकानदारों को एडवांस मार्जन मनी जारी करे.
हर दुकानदार की बनती है ₹5 लाख की मार्जिन मनी
उधर, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों का दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन ने स्वागत किया है. यूनियन के अध्यक्ष सीताराम ने कहा है कि कोर्ट ने दिल्ली के राशन डीलरों की समस्या को गंभीर मानते हुए दिल्ली सरकार को एडवांस मार्जिन मनी 5 मार्च तक जारी करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि हम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं. दिल्ली में करीब डेढ़ हजार से ज्यादा राशन दुकानदार हैं. हर दुकानदार की मार्जिन मनी करीब ₹500000 बनती है.