प्रदेश सरकार ने जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए नये सिरे से जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समितियों के गठन के संबंध मे अधिसूचना जारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बीते दिनों इस संबंध मे अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग (समाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 मे संशोधन किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय मे पदस्थ अपर कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के अध्यक्ष होंगे।
इसी तरह जातियों के संबंध मे जानकारी रखने वाला एक विषय विशेष अधिकारी (इस पद पर सेवा निवृत्त अधिकारी को भी नामांकित किया जा सकता है) कलेक्टर द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला मुख्यालय मे पदस्थ एक-एक द्वितीय श्रेणी अधिकारी, संबंधित जिले के अजाक पुलिस थाने मे पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक शामिल रहेंगे। सहायक आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सदस्य सचिव बनाया गया है।