Home दिल्ली CBI डीआईजी के खिलाफ वकील ने मांगी अवमानना की कार्रवाई की इज़ाजत

CBI डीआईजी के खिलाफ वकील ने मांगी अवमानना की कार्रवाई की इज़ाजत

33
0

वरिष्‍ठ वकील अमित साहनी ने दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (आपराधिक) राहुल मेहरा को भेजे अभिवेदन भेज में यह अनुमति मांगी है. वत्स सीबीआई मुख्यालय में तैनात आईपीएस अधिकारी हैं.

एक लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) के चेहरे पर कथित रूप से घूंसा मारने के आरोपों में घिरे सीबीआई (CBI) के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) राघवेंद्र वत्स नई मुसीबत पर फंस सकते हैं. वरिष्‍ठ वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी ने दिल्ली सरकार (Delhi Govt) के स्थायी वकील को अभिवेदन देकर डीआईजी राघवेंद्र वत्स के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी है.

बता दें कि सीबीआई (CBI) ने अपने लोक अभियोजक के इस आरोप को लेकर एक तथ्यान्वेषी जांच शुरू की है और निचली अदालत ने भी डीआईजी को तलब किया है.वरिष्‍ठ वकील अमित साहनी ने दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (आपराधिक) राहुल मेहरा को भेजे अभिवेदन भेज में यह अनुमति मांगी है. वत्स सीबीआई मुख्यालय में तैनात आईपीएस अधिकारी हैं. उन्‍होंने न्याय प्रदान करने में कथित रूप से जान-बूझकर बाधा पैदा करने को लेकर डीआईजी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी है.

दरअसल, यह मामला उस समय सामने आया था, जब पब्लिक प्रोसिक्‍यूटर सुनील कुमार वर्मा ने एक निचली अदालत में सुनवाई के दौरान बताया था कि डीआईजी वत्‍स ने चेहरे पर घूंसा मारने को लेकर पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि डीआईजी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव राजेंद्र कुमार से संबंधित एक मामले में आरोप तय करने में देरी को लेकर वर्मा के चेहरे पर कथित रूप से घूंसा मारा था.


अमित साहनी ने 28 अक्टूबर को दी गई अपनी रिप्रेजेंटशन में कहा है कि ‘यह कहने की जरूरत नहीं है कि राजनीतिक बाध्यताएं किसी सीबीआई अधिकारी को नई दिल्ली में सीबीआई की स्‍पेशल कोर्ट के सामने लंबित आरोपों को तय करने में तेजी लाने के लिए मुख्य एजेंसी के वकील/लोक अभियोजक को पीटने/उसका गला दबाने की अनुमति नहीं देती हैं.’ साथ ही वकील ने कहा कि वह ‘दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन’ और ‘सु्प्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन’ का जिम्मेदार सदस्य होने के नाते आईपीएस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं.

साहनी ने इस बारे में‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया’ को भी पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह सीबीआई के लोक अभियोजक पर कथित शारीरिक हमले की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में उचित कार्रवाई करे