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इंदौर:निगम को अब तक मिला 191 करोड़ रुपए का राजस्व, अक्टूबर अंत तक रखा था 210 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट, नवंबर और दिसंबर में भी होगी वसूली

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काेरोना काल में निगम के राजस्व में भी भारी कमी नजर आई है। निगम ने अक्टूबर अंत तक 210 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। लेकिन अब तक केवल 191 करोड़ रुपए ही वसूल हुए हैं। पिछले साल की तुलना में निगम अभी भी 110 कराेड़ रुपए पीछे है। निगमायुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर खाली खजाने को भरने के लिए राजस्व अमला नवंबर और दिसंबर में भी वसूली अभियान चलाएगा।

अपर आयुक्त चेतन्य सिंह ने बताया कि 1 अक्टूबर से जो प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर और रेंटल में छूट जी जा रही है। उससे पिछले साल इसी महीने की तुलना करें तो राजस्व में ग्रोथ है। अप्रैल और मई में राजस्व वसूली कम होने से हम पिछले साल के लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। कल तक की बात करें तो बिल्डिंग परमिशन लाइसेंस, मार्केट, रेंटल, कचरा प्रबंधन शुल्क, वाटर, प्रॉपर्टी मिलाकर कुल 191 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

सिंह के अनुसार अब तक 128 करोड़ प्रापर्टी टैक्स से मिले हैं। वाटर का 23 करोड़ 40 लाख रुपए, कचरा प्रबंधन शुल्क में 14 करोड़ 20 लाख रुपए मिले हैं। बिल्डिंग परमिशन और काॅलोनी लाइसेंस में पिछली बार की तुलना में राजस्व बहुत कम मिला है, यहां अब तक 16 करोड़ 50 लाख रुपए की ही वसूली हुई है। इस तरह पिछले साल की तुलना में निगम अभी भी 110 करोड़ रुपए पीछे चल रहे हैं। इस महीने के आखिरी तक निगम ने 210 करोड़ राजस्व वसूली का टारगेट रखा था। चार दिन में 20 करोड़ रुपए और आने की उम्मीद है। सिंह के अनुसार साल के अंतिम दो महीने नवंबर और दिसंबर में भी वसूली का अभियान चलेगा। हमने बकायादारों को चिन्हित कर लिया है। बकायादारों को नोटिस देने के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

निगम ने छूट देकर वसूला राजस्व
कोरोना के कारण राज्य शासन ने संपत्ति कर, जल कर और किराया की बकाया राशि जमा करने वालों को अधिभार में सौ प्रतिशत छूट के आदेश दिए। संपत्ति कर, जल कर, निगम दुकानों के बकाया किराए के संबंध में अधिभार में छूट का लाभ ऐसे करदाताओं को मिल रहा, जो 31 दिसंबर 2020 तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगे। यह छूट सिर्फ अधिभार पर लागू है।

संपत्ति कर में छूट इन आधार पर मिल रही
संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर व अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट, कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिल रही।

किराए में छूट
ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, कुल देय राशि 20 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट और कुल देय राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

जलकर में छूट
जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, राशि 10 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट और राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।