केंद्र सरकार (Central Government) ने देश के लाखों कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न (GSTR-9) और समाधान विवरण (GSTR-9C) दाखिल करने की अवधि बढ़ा दी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने बताया कि जीएसटी रिटर्न (GST Return) दाखिल करने की अवधि 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है. दरअसल, कोरोना संकट (Coronavirus in India) के कारण अभी तक देश के कई हिस्सों में कारोबारी गतिविधियां (Business Activities) सामान्य नहीं हो पाई हैं.
Extension of due dates for Annual Return and Reconciliation Statement for 2018-19 @nsitharamanoffc @ianuragthakur @FinMinIndia pic.twitter.com/bWvaFHNDir
— CBIC (@cbic_india) October 24, 2020
किसके लिए जरूरी है जीएसटी रिटर्न दाखिल करना
जीएसटीआर-9 वस्तु व सेवा कर के तहत रजिस्टर्ड करदाताओं की ओर से दाखिल किया जाने वाला सालाना रिटर्न है, जबकि जीएसटीआर-9C जीएसटीआर-9 और ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच का समाधान विवरण (Statement of Reconciliation) है. नियमों के तहत 2 करोड़ रुपये सालाना तक कारोबार करने वाले सभी व्यापारियों के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है. वहीं, 5 करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए सामाधान विवरण पेश करना जरूरी है.