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उद्धव सरकार को बर्खास्त करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा- राष्ट्रपति के पास जाइए

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वो याचिका खारिज कर दी जिसमें मांग की गई थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना नीत महाअघाडी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें मांग की गई थी कि महाराष्ट्र (Maharashtra) में शिवसेना नीत महाअघाडी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए. याची ने राज्य में सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल और सरकार द्वारा द्वेष भावना से काम करने का आरोप लगाया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने याची से कहा कि आपको हमसे नहीं, यह मांग राष्ट्रपति से करनी चाहिए.

बता दें याचिकाकर्ता विक्रम गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि प्रशासन का इस्तेमाल करके उन लोगों को निशाना बनाया जा

रहा है जो उन्हें पसंद नहीं है. इस याचिका में नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी मदन लाल शर्मा और अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर का हिस्सा तोड़ने सरीखी घटनाओं का जिक्र किया गया था.

याचिका में कहा गया था कि राज्य को कुछ दिनों के लिए सेना के हवाले कर दिया जाए. कहा गया कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं भी लगाया जाए तब भी मुंबई और आसपास के कुछ इलाकों में कानून व्यवस्था के लिए सेना तैनात कर दी जाए.