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खुली मिठाइयों को लेकर आज से बदले नियम, देनी होगी Manufacturing और Expiry Date की जानकारी

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देशभर में आज से खुली मिठाइयों को लेकर नियम बदल गए हैं. आज से अगर आप खुली मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये जानकारी मिल जायेगी कि मिठाई कब की बनी है और इसका इस्तेमाल कब तक किया जा सकता है.

उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने यह फैसला लिया है. FSSAI ने आदेश दिया है कि मिठाई के काउंटर पर मिठाई बनाने की डेट के साथ ही उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होनी चाहिए. मिठाई की ट्रे और काउंटर पर अब तारीख लिखना अनिवार्य कर दिया गया है.

नियमों के उल्लंघन पर दो लाख का जुर्माना
वहीं, कोई कारोबारी अगर FSSAI के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

FSSAI की सभी राज्यों को चिट्ठी
FSSAI ने इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पत्र लिखा है. प्राधिकरण ने कहा कि सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुली मिठाइयों पर ट्रे के साथ बेस्ट बिफोर डेट लिखनी होगी. ये नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा.