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कोटे में कोटा पर SC का बड़ा फैसला- अब SC/ST को कैटेगरी के आधार पर भी आरक्षण दे सकते हैं राज्य

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान बेंच ने गुरुवार को अहम फैसला देते हुए कहा है कि राज्य आरक्षण (Reservation) के लिए SC/ST समुदाय में भी केटेगरी बना सकते हैं. कोर्ट ने ये फैसला इसलिए लिया है, ताकि SC /ST में आने वाली कुछ जातियों को बाकी के मुकाबले आरक्षण केलिए प्राथमिकता दी जा सके. चूंकि इससे पहले 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच (Constitution Bench) ने फैसला दिया था कि किसी वर्ग को प्राप्त कोटे के भीतर कोटे की अनुमति नहीं है, लिहाज़ा कोर्ट ने ये मामला आगे विचार के लिए 7 जजों की बेंच को भेजा है.